बीजेपी नेता विक्रम सैनी को राहत,इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर की नियमित जमानत

बीजेपी नेता विक्रम सैनी को राहत,इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर की नियमित जमानत
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प्रयागराज। बीजेपी नेता विक्रम सैनी को हाईकोर्ट से शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विक्रम सैनी की नियमित जमानत मंजूर कर दी है। वहीं सजा के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट सोमवार 21 नवंबर को सुनवाई करेगा। मुजफ्फरनगर दंगे में दोषी करार दिए गए विक्रम सैनी को ट्रायल कोर्ट ने सजा सुनाई थी।

ट्रायल कोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती
दरअसल ट्रायल कोर्ट ने सजा सुनाए जाने के बाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल करने तक अंतरिम जमानत दी थी। स्पेशल कोर्ट से दो साल की सजा सुनाए जाने के खिलाफ विक्रम सैनी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने नियमित जमानत को मंजूर किया है। अगर विक्रम सैनी की सजा पर रोक लग जाती है तो फिर वह खतौली में होने जा रहे उपचुनाव को रोकने के लिए याचिका दाखिल करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो उपचुनाव रोका जा सकता है।

मुजफ्फरनगर जिले की खतौली सीट से बीजेपी के टिकट पर विक्रम सैनी विधायक निर्वाचित हुए थे। मुजफ्फरनगर की स्पेशल कोर्ट ने 11 अक्टूबर को विक्रम सैनी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। 2 साल की सजा मिलने की वजह से 4 नवंबर को उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। खतौली सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव हो रहा है जिसपर बीजेपी ने उनकी पत्नी राजकुमारी सैनी को उम्मीदवार घोषित किया है। 27 अगस्त 2013 को मुजफ्फरनगर के कवाल गांव में दंगा हुआ था। इस मामले में विक्रम सैनी समेत 28 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। 15 लोग जहां सबूतों के अभाव में बरी हो गए वहीं एक आरोपी की मौत हो गई थी। घटना के वक्त विक्रम सैनी ग्राम प्रधान थे।

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