सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कोचिंग क्लास पर लगी रोक,फैसल के पीछे ये है वजह

सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कोचिंग क्लास पर लगी रोक,फैसल के पीछे ये है वजह
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बिहार। में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक इन दिनों काफी चर्चा में हैं। राज्य में शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए उनके द्वारा एक के बाद बाद कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। केके पाठक के एक्शन की वजह सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के पसीने छूट रहे हैं। 1 जुलाई से शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना भी अनिवार्य कर दिया था। इस कड़ी उन्होंने अब एक और नया फरमान सुनाया है।

बिहार में कोचिंग संस्थानों पर नकेल
शिक्षा सचिव केके पाठक का फरमान
सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए नए आदेश

बिहार में कोचिंग संस्थानों पर नकेल
केके पाठक शिक्षकों के बाद अब कोचिंग संचालकों की मनमानी पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। इस कड़ी में उन्होंने सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जिले भर में कोचिंग संचालन पर रोक लगा दी है। यह आदेश सभी कोचिंग के लिए जारी किया गया है।उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि बिहार कोचिंग इंस्टीट्यूट कानून 2020 का सभी को सख्ती से पालन करना चाहिए। स्कूल के समय पर ही कोचिंग की संचालन अब नहीं किया जाएगा।

सुबह 9 से शाम 4 बजे तक कोचिंग क्लासेस रहेंगे बंद
जानकारी के मुताबिक,राजधानी पटना समेत कई जिलों में भी मनमानी तरीके से कोचिंग का संचालन किया जाता है। सुबह 9 बजे से ही कोचिंग में पढ़ाई शुरू कर दी जाती है। जिसकी वजह से बच्चे स्कूल ना जाकर कोचिंग चले जाते हैं। खासकर 9वीं से बारहवीं के स्टूडेंट्स तो कोचिंग जाने को ही ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। इसकी वजह से सरकारी स्कूलों में छात्रों का अटेंडेंस काफी कम हो जाता है।

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जिला अधिकारी को केके पाठक की चिट्ठी
इस संबंध में केके पाठक ने सभी जिलाधिकारी को पत्र भी लिखा है। पत्र में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने वाले कई सरकारी शिक्षक भी होते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का किसी न किसी तरह से इसमे भुमिका होती है और इस पर नकेल कसना जरूरी है। उन्होंने जिलाअधिकारियों को निर्देश दिया है कि अपने-अपने जिलों में कोचिंग इंस्टीट्यूट कानून 2020 का खख्ती से पालन करें।

छात्रों के लिए 75% अटेंडेंस जरूरी
केके पाठक इन संबंध में छात्रों को भी चेतावनी दी है। राज्य के सरकारी स्कूलोंं में पढ़ने वाले छात्रों के लिए अब 75% अटेंडेंस दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा नहीं करने पर उन्हें बिहार बोर्ड की परीक्षा में बैठन नहीं दिया जाएगा। वहीं, नियम का पालन नहीं करने वाले कोचिंग संस्थानों का निबंधन रद्द करने का भी आदेश दे दिया गया ।


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